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दुष्कर्म के आरोपी की जिला पंचायत सदस्य अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Fri, 24 Jun 2022 11:42 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jun 2022 11:42 PM IST
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anticipatory bail application rejected of rape accused
दुष्कर्म के आरोपी जिला पंचायत सदस्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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देवरिया। युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी जिला पंचायत सदस्य की अग्रिम जमानत अर्जी अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय ने शुक्रवार को खारिज कर दी।
अपर शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र निषाद के अनुसार, गौरी बाजार थाना क्षेत्र के एक जिला पंचायत सदस्य सात जून की रात बगल के गांव की एक युवती को आवास दिलाने के नाम पर अपने वाहन में बैठाकर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। युवती के परिजन ने गौरी बाजार थाना में जाकर मुकदमा दर्ज कराया। शुक्रवार को सुनवाई के बाद अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय अजय कुमार की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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