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Chitrakoot News: मारपीट केस में छह को चार साल की सजा
Thu, 17 Sep 2026 12:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:12 AM IST
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चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राहुल मिश्रा ने 14 साल पुराने मारपीट के मामले में छह दोषियों को चार-चार साल की सजा सुनाई है।
प्रत्येक पर 4,500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी छोटेलाल, ननकोली उर्फ कामता, गिलपुर उर्फ जागेश्वर प्रसाद, ओमप्रकाश, लवकुश उर्फ कल्लू और मुन्नीलाल रेहुटिया गांव के रहने वाले हैं।
19 अक्टूबर 2012 को आशीष कुमार ने कोतवाली कर्वी में तहरीर दी थी कि आरोपियों ने लाठी-डंडा व कुल्हाड़ी से हमला कर उसके चाचा उदयभान और बिंदा प्रसाद को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने केस दर्ज कर 23 जनवरी 2013 को चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।(संवाद)
चार दोषियों को चार साल की सजा
चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राहुल मिश्रा की अदालत ने 14 साल पुराने मारपीट और धमकी के मामले में चार लोगों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने चारों को चार-चार साल के कारावास और 3,500-3,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मामला 19 अक्टूबर 2012 का है। रेहुटिया निवासी लवकुश उर्फ कल्लू ने कोतवाली कर्वी में तहरीर देकर आशीष कुमार यादव, दीनदयाल यादव, बिंदा प्रसाद और उदयभान पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था। पुलिस ने चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज था।
विवेचक उपनिरीक्षक गुलाब प्रसाद मिश्रा ने जांच के बाद 23 जनवरी 2013 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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प्रत्येक पर 4,500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी छोटेलाल, ननकोली उर्फ कामता, गिलपुर उर्फ जागेश्वर प्रसाद, ओमप्रकाश, लवकुश उर्फ कल्लू और मुन्नीलाल रेहुटिया गांव के रहने वाले हैं।
19 अक्टूबर 2012 को आशीष कुमार ने कोतवाली कर्वी में तहरीर दी थी कि आरोपियों ने लाठी-डंडा व कुल्हाड़ी से हमला कर उसके चाचा उदयभान और बिंदा प्रसाद को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने केस दर्ज कर 23 जनवरी 2013 को चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।(संवाद)
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चार दोषियों को चार साल की सजा
चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राहुल मिश्रा की अदालत ने 14 साल पुराने मारपीट और धमकी के मामले में चार लोगों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने चारों को चार-चार साल के कारावास और 3,500-3,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मामला 19 अक्टूबर 2012 का है। रेहुटिया निवासी लवकुश उर्फ कल्लू ने कोतवाली कर्वी में तहरीर देकर आशीष कुमार यादव, दीनदयाल यादव, बिंदा प्रसाद और उदयभान पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था। पुलिस ने चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज था।
विवेचक उपनिरीक्षक गुलाब प्रसाद मिश्रा ने जांच के बाद 23 जनवरी 2013 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)