{"_id":"64b2ec600530ebfb7a0e4134","slug":"rapist-sentenced-to-ten-years-imprisonment-chitrakutt-news-c-215-1-sknp1043-329-2023-07-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chitrakoot News: दुष्कर्मी को दस साल कैद की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chitrakoot News: दुष्कर्मी को दस साल कैद की सजा
विज्ञापन
चित्रकूट। बच्चों के पास घर में सो रही विधवा से दुष्कर्म के मामले में जिला जज ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 2022 के इस मामले का महज डेढ़ साल में फैसला हुआ।
शनिवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि पीड़िता बच्चों के साथ खाना खाने के बाद रात में घर में सो रही थी। इस दौरान सीतापुर चौकी क्षेत्र के अन्तर्गत चौगलिया निवासी विनोद पीडिता के घर के अंदर घुस आया और जबरन उसके साथ दुराचार किया। लोकलाज के भय से पीड़िता ने घटना के कुछ दिन बाद इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई।
घटना के पांच वर्ष पूर्व पहले ही उसके पति की मौत हो गई थी। वह अपने तीन बच्चों को मजदूरी करके पालन पोषण करती थी। आरोपी विनोद ने उसके साथ 10 नवम्बर 2021 को दुराचार किया था। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर उसकी रिपोर्ट तीन जनवरी 2022 को लिखी गयी थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने विनोद पर घर में घुसकर दुराचार करने का दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास और 12 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
शनिवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि पीड़िता बच्चों के साथ खाना खाने के बाद रात में घर में सो रही थी। इस दौरान सीतापुर चौकी क्षेत्र के अन्तर्गत चौगलिया निवासी विनोद पीडिता के घर के अंदर घुस आया और जबरन उसके साथ दुराचार किया। लोकलाज के भय से पीड़िता ने घटना के कुछ दिन बाद इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई।
विज्ञापन
घटना के पांच वर्ष पूर्व पहले ही उसके पति की मौत हो गई थी। वह अपने तीन बच्चों को मजदूरी करके पालन पोषण करती थी। आरोपी विनोद ने उसके साथ 10 नवम्बर 2021 को दुराचार किया था। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर उसकी रिपोर्ट तीन जनवरी 2022 को लिखी गयी थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने विनोद पर घर में घुसकर दुराचार करने का दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास और 12 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।