फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Rapist gets 25 years rigorous imprisonment in 41 days

Chitrakoot News: दुष्कर्मी को 41 दिन में 25 वर्ष का कठोर कारावास

Sat, 17 May 2025 12:48 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 May 2025 12:48 AM IST
विज्ञापन
Rapist gets 25 years rigorous imprisonment in 41 days
चित्रकूट। नाबालिग से दुष्कर्म में अदालत ने 41 दिन में ही सुनवाई करते हुए दोषी को 25 वर्ष के कठोर कारावास और 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना छह अप्रैल को हुई थी। पुलिस ने छह दिन में ही आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।
विज्ञापन

मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने छह अप्रैल को तहरीर दी थी उसकी नाबालिग बेटी (12) दो अन्य बच्चों के साथ महुवा बीनने गई थी। वहां पर गांव का ही शारदा कोल पहुंचा और बेटी को कुछ दूर पर महुवा बीनने के लिए ले गया। नाला किनारे ले जाकर दुष्कर्म किया और घर में बताने की बात कहने पर मारा पीटा था।
विज्ञापन

बेटी ने घर आकर घटना की जानकारी दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मारपीट, दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। तत्कालीन थाना प्रभारी दुर्गविजय सिंह ने आरोपी को अगले दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और विवेचक विनय विक्रम सिंह ने छह दिन में ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। शुक्रवार को मुकदमा की सुनवाई पूरी हुई और अपर सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट) रेनू मिश्रा ने दोषी पाने पर शारदा कोल को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन



सड़क दुर्घटना के दोषी को जुर्माना
चित्रकूट। सड़क दुर्घटना के मुकदमा की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना प्रभारी मऊ दुर्गविजय सिंह ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट एस आनंद ने मुकदमा की सुनवाई शुक्रवार को पूरी की और नीबी निवासी दोषी आलोक सिंह को सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed