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Chitrakoot News: मुकदमा में गलत जानकारी देने पर सीओ को नोटिस
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चित्रकूट। एनडीपीएस एक्ट के मुकदमा की गलत जानकारी देने पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रवि कुमार दिवाकर ने सदर सीओ राजकमल को नोटिस जारी किया है। साथ ही लापरवाही करने पर अपर पुलिस निदेशक प्रयागराज को कार्यवाही के लिए पत्र भेजा है।
पत्र में न्यायाधीश ने लिखा कि सीओ राजकमल के द्वारा भेजी गई एनडीपीएस एक्ट के आरोपी रामभवन उर्फ भुवन यादव के खिलाफ लिखी गई रिपोर्ट में पूर्ण पठनीय नाम नहीं लिखा है और न ही तारीख लिखी गई है।
तारीख न लिखी होने से न्यायालय निष्कर्म पर पहुंचने में असमर्थ है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा है। साथ ही रिपोर्ट की प्रति तीन दिन बाद क्यों भेजी गई। इससे लगता है कि सीओ ने रिपोर्ट में केवल औपचारिकता निभाई है। अपने हस्ताक्षर भी पूरे नहीं किए हैं। सीओ ने अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही की है। विशेष न्यायाधीश ने नोटिस जारी कर पांच अगस्त तक जवाब मांगा है।
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पत्र में न्यायाधीश ने लिखा कि सीओ राजकमल के द्वारा भेजी गई एनडीपीएस एक्ट के आरोपी रामभवन उर्फ भुवन यादव के खिलाफ लिखी गई रिपोर्ट में पूर्ण पठनीय नाम नहीं लिखा है और न ही तारीख लिखी गई है।
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तारीख न लिखी होने से न्यायालय निष्कर्म पर पहुंचने में असमर्थ है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा है। साथ ही रिपोर्ट की प्रति तीन दिन बाद क्यों भेजी गई। इससे लगता है कि सीओ ने रिपोर्ट में केवल औपचारिकता निभाई है। अपने हस्ताक्षर भी पूरे नहीं किए हैं। सीओ ने अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही की है। विशेष न्यायाधीश ने नोटिस जारी कर पांच अगस्त तक जवाब मांगा है।
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