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कुकर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
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चित्रकूट। बालक से कुकर्म व पाक्सो एक्ट में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा दी है। दोषी को एक लाख रुपये का अर्थदंड भी देना होगा।
बुधवार को विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में विद्युत विभाग में कार्यरत कानपुर निवासी एक व्यक्ति ने किराये के मकान में रहने वाले मोहम्मद यूनुस निवासी बूढ़ा सेमरवार पर अपने बच्चे के साथ कुकर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
लोक अभियोजक ने बताया कि बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी न्यू, रेप केस एवं पाक्सो एक्ट) विनीत नारायण पांडेय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी देय होगा।
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बुधवार को विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में विद्युत विभाग में कार्यरत कानपुर निवासी एक व्यक्ति ने किराये के मकान में रहने वाले मोहम्मद यूनुस निवासी बूढ़ा सेमरवार पर अपने बच्चे के साथ कुकर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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लोक अभियोजक ने बताया कि बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी न्यू, रेप केस एवं पाक्सो एक्ट) विनीत नारायण पांडेय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी देय होगा।
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