फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Bank officer sentenced to seven years

बैंक अधिकारी को सात साल की सजा

Fri, 26 Aug 2016 10:57 PM IST
चित्रकूट
चित्रकूट Updated Fri, 26 Aug 2016 10:57 PM IST
विज्ञापन
Bank officer sentenced to seven years
- फोटो : amar ujala

ढाई लाख का गबन करने के आरोप में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने यूपी ग्रामीण बैंक कर्वी शाखा के पारण अधिकारी को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 34 हजार का अर्थदंड भी देय होगा।

विज्ञापन



अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि बीती 17 मई 2005 को तत्कालीन इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक कर्वी के महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने की बैंक के पारण अधिकारी रामलाल वर्मा के खिलाफ कर्वी कोतवाली में धारा 409, 419, 420, 467, 468 व 471 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन


पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष सिंह ने बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद पारण अधिकारी को सात साल की सजा सुनाई है। जानकारी के बाद पुलिस ने अधिकारी को जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार 16 मई 2005 को शहर के यूपी ग्रामीण बैंक में खाताधारक दिनेश गुप्ता और रामाधार के खाते दो बाउचर से ढाई लाख रूपए निकाले गए। तत्कालीन मैनेजर जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शाम को रोकड़ व खाते का मिलान करने के बाद पारण अधि कारी रामलाल वर्मा हिसाब नहीं दे पाए। इसके  बाद उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed