{"_id":"5cc0a74bbdec22146230ae8c","slug":"81556129611-chitrakoot-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मतदाता पहचान पत्र वितरण के दौरान मारपीट के आरोपी को दो साल कैद की सजा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}
मतदाता पहचान पत्र वितरण के दौरान मारपीट के आरोपी को दो साल कैद की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चित्रकूट। मतदाता पहचान पत्र वितरण के दौरान विवाद होने पर बीएलओ (शिक्षामित्र ) दिनेश पांडेय को डंडा मारने वाले आरोपी चुन्ना पटेल को अपर जिला जज ने दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि 22 अप्रैल 2014 को कर्वी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मछरिहा गांव निवासी दिनेश पांडेय पुत्र ललित किशोर पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह प्राथमिक विद्यालय मछरिहा में शिक्षामित्र पद पर कार्यरत है और निर्वाचन आयोग द्वारा उसे बीएलओ का कार्य सौंपा गया है। घटना के दिन वह विद्यालय के अंदर बीएलओ का कार्य कर रहा था। इस दौरान मछरिहा गांव का रहने वाला चुन्ना उर्फ शिवसहाय पुत्र रामदीन पटेल विद्यालय के अंदर आया और पहचान पत्र की मांग करने लगा। उसने बताया कि पहचान पत्र अभी नही आया और आने पर वह घर पहुंचा देगा। इस पर चुन्ना विद्यालय के अंदर समस्त स्टाफ के सामने उसे गाली देने लगा और लाठी से मार दिया। साथ ही जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अभियुक्त चुन्ना के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को अपर जिला जज कुसुमलता राठौर ने इस मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त चुन्ना को दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि 22 अप्रैल 2014 को कर्वी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मछरिहा गांव निवासी दिनेश पांडेय पुत्र ललित किशोर पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह प्राथमिक विद्यालय मछरिहा में शिक्षामित्र पद पर कार्यरत है और निर्वाचन आयोग द्वारा उसे बीएलओ का कार्य सौंपा गया है। घटना के दिन वह विद्यालय के अंदर बीएलओ का कार्य कर रहा था। इस दौरान मछरिहा गांव का रहने वाला चुन्ना उर्फ शिवसहाय पुत्र रामदीन पटेल विद्यालय के अंदर आया और पहचान पत्र की मांग करने लगा। उसने बताया कि पहचान पत्र अभी नही आया और आने पर वह घर पहुंचा देगा। इस पर चुन्ना विद्यालय के अंदर समस्त स्टाफ के सामने उसे गाली देने लगा और लाठी से मार दिया। साथ ही जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन
पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अभियुक्त चुन्ना के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को अपर जिला जज कुसुमलता राठौर ने इस मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त चुन्ना को दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है।
विज्ञापन