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दहेज हत्या में पति समेत तीन को कारावास
Updated Tue, 28 Aug 2018 11:16 PM IST
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दहेज हत्या में पति समेत तीन को कारावास
चित्रकूट। दहेज हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश सिंह ने ससुर, सास व पति को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई है। चार चार हजार रुपये अर्थदंड भी सुनाया गया।
अभियोजन अधिकारी जाकिर अली ने बताया कि कोतवाली अंतर्गत ग्राम छपरा में 26 नवंबर 2016 को रोशनी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। जिस पर मृतका के पिता शिवरामपुर चौकी क्षेत्र के पहरा निवासी सुरेश ने ससुरालीजनों पर दहेज की खातिर हत्या करने का आरोप लगाया था। कोतवाली में पति शुभम, सास ऊषा देवी व ससुर रामबाबू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश सिंह ने सारी दलीलों को सुनने के बाद दहेज हत्या के मामले में आरोपियों पर दोषसिद्ध पाया। तीनों को दस दस साल कैद व चार चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड ने देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़ेगा।
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चित्रकूट। दहेज हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश सिंह ने ससुर, सास व पति को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई है। चार चार हजार रुपये अर्थदंड भी सुनाया गया।
अभियोजन अधिकारी जाकिर अली ने बताया कि कोतवाली अंतर्गत ग्राम छपरा में 26 नवंबर 2016 को रोशनी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। जिस पर मृतका के पिता शिवरामपुर चौकी क्षेत्र के पहरा निवासी सुरेश ने ससुरालीजनों पर दहेज की खातिर हत्या करने का आरोप लगाया था। कोतवाली में पति शुभम, सास ऊषा देवी व ससुर रामबाबू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश सिंह ने सारी दलीलों को सुनने के बाद दहेज हत्या के मामले में आरोपियों पर दोषसिद्ध पाया। तीनों को दस दस साल कैद व चार चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड ने देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़ेगा।
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