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Chitrakoot News: आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी को तीन साल की कैद

Thu, 16 Jul 2026 11:01 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jul 2026 11:01 PM IST
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Convict sentenced to three years in prison for abetment of suicide
= नाबालिग से की थी छेड़खानी, चार हजार का जुर्माना भी लगाया
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चित्रकूट। नाबालिग बालिका से छेड़खानी और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी रामचन्द्र को तीन साल सजा मिली है। साथ ही उस पर चार हजार रुपये जुर्माना लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रेनू मिश्रा ने सुनाया।

रामचन्द्र के खिलाफ बीते 19 जून 2021 को थाना कोतवाली कर्वी में नाबालिग से छेड़खानी व आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचक ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। सुनवाई में पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी रामचंद्र को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को उन्होंने दोषी को सजा दी। (संवाद)
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