फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   20 years imprisonment to the culprit of misdeed

Chitrakoot News: कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Fri, 01 Dec 2023 12:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 01 Dec 2023 12:00 AM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment to the culprit of misdeed
चित्रकूट। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दो भाइयों के साथ कुकर्म करने वाले दोषी को न्यायालय ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि मऊ थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। 3 अगस्त 2015 को दोपहर को स्कूल में भोजनावकाश हुआ। इस दौरान बच्चे खेलने के लिए निकले। वहां मौजूद मऊ थाने के शिवपुर गांव के निवासी लाली निषाद ने उसके दोनों बेटों को लालच देकर स्कूल के समीप नाले के पास ले गया।
विज्ञापन

वहां उसने बेटों के साथ कुकर्म किया। इसकी जानकारी बेटों ने घर आकर दी। जिसके बाद उसने मऊ थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़ित छात्रों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

गुरुवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने दोष सिद्ध होने पर दोषी को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed