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Chandauli News: पशु तस्करी और मारपीट के मामले में दो दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा

Thu, 05 Jun 2025 12:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Jun 2025 12:15 AM IST
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Two convicts sentenced to jail term in animal smuggling and assault case
चकिया। अपर सिविल जज जूनियर डिविजन चकिया यज्ञेश कुमार सोनकर की अदालत ने बुधवार को पशु तस्करी के मामले की सुनवाई कर आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 200 रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 7 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। उधर, मारपीट के एक दूसरे मामले में न्यायालय में आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई।
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नौगढ़ थाने में 19 अक्तूबर 2003 को राम सिंह उर्फ राम आशीष यादव निवासी देवरी नौगढ़ के खिलाफ पशु तस्करी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में राम सिंह जेल भी गया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए अपर सिविल जज यज्ञेश कुमार सोनकर की अदालत ने राम सिंह उर्फ राम आशीष यादव को जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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उधर, अपर सिविल जज जूनियर डिविजन चकिया यज्ञेश कुमार सोनकर की अदालत ने मारपीट के एक मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को दोषी को जेल में बिताई गई अवधि और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शहाबगंज थाने में 9 जून 2001 को कैलाश यादव निवासी कलानी शहाबगंज के खिलाफ मारपीट और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में कैलाश जेल भी गया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए अपर सिविल जज यज्ञेश कुमार सोनकर ने कैलाश यादव को सजा सुनाई।
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