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Chandauli News: पशु क्रूरता के मामले में दो दोषियों को हुई सजा

Thu, 25 Sep 2025 05:32 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 25 Sep 2025 05:32 AM IST
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Two convicted in animal cruelty case sentenced
चंदौली न्यायालय न्यायाधिश कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने पशु क्रूरता के मामले में दो दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। मामला थाना धानापुर का है। वर्ष 2005 में दोषी केदार यादव और त्रिभुवन बिंद निवासी कवई पहाड़पुर पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों पर 6,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। संवाद
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