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सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेगी दुकानें
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चंदौली। जिले में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक दुकानें खुलेगी। शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह जारी प्रतिबंधों के बीच अनलॉक थ्री के लिए डीएम नवनीत सिंह चहल ने शनिवार को नई गाइड लाइन जारी की है।
जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की ओर से अनलॉक-3 को लेकर जारी नई गाइड लाइन के तहत कटेंनमेंट जोन में पूरी तरह से सख्ती बरतने के साथ ही सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से शाम पांच बजे तक दुकानें खोली जाएगी। वहीं शनिवार और रविवार को साप्ताहिक संपूर्ण बंदी जारी रहेगा। भले ही देश मे रात के कर्फ्यू को हटा लिया गया हो लेकिन जिले में नाइट कर्फ्यू जारी रखा गया है। इसके तहत आपातकालीन आवागमन को छोड़ शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति व वाहन आदि का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। आवश्यक चीजों की दुकानें जैसे, दवा, दूध, सब्जी, पेट्रोल पंप शनिवार और रविवार को भी खुल सकेंगे। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए रविवार को दोपहर 12 से 5 बजे तक मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार केन्द्र व राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार पांच अगस्त से जनपद में योग संस्थान व व्यायाम शाला (जिम) को खोलने की अनुमति दी गई है। नियमों के पालन के साथ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। कटेंनमेंट जाने में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान वहां आवश्यक चीजों को छोड़ किसी भी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। बाकी नियम पूर्व की तरह रहेंगे। इसके तहत पांच लोगों से अधिक लोगों के जुटने पर रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल,तरण ताल,मनोरंजन पार्क,थियेटर, बार, सभागार बंद रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु और दस वर्ष के कम आयु के बच्चों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।
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जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की ओर से अनलॉक-3 को लेकर जारी नई गाइड लाइन के तहत कटेंनमेंट जोन में पूरी तरह से सख्ती बरतने के साथ ही सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से शाम पांच बजे तक दुकानें खोली जाएगी। वहीं शनिवार और रविवार को साप्ताहिक संपूर्ण बंदी जारी रहेगा। भले ही देश मे रात के कर्फ्यू को हटा लिया गया हो लेकिन जिले में नाइट कर्फ्यू जारी रखा गया है। इसके तहत आपातकालीन आवागमन को छोड़ शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति व वाहन आदि का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। आवश्यक चीजों की दुकानें जैसे, दवा, दूध, सब्जी, पेट्रोल पंप शनिवार और रविवार को भी खुल सकेंगे। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए रविवार को दोपहर 12 से 5 बजे तक मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार केन्द्र व राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार पांच अगस्त से जनपद में योग संस्थान व व्यायाम शाला (जिम) को खोलने की अनुमति दी गई है। नियमों के पालन के साथ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। कटेंनमेंट जाने में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान वहां आवश्यक चीजों को छोड़ किसी भी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। बाकी नियम पूर्व की तरह रहेंगे। इसके तहत पांच लोगों से अधिक लोगों के जुटने पर रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल,तरण ताल,मनोरंजन पार्क,थियेटर, बार, सभागार बंद रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु और दस वर्ष के कम आयु के बच्चों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।
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