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कारखाने और स्पेयर पार्ट की दुकाने खुलेंगी

Mon, 20 Apr 2020 11:06 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 20 Apr 2020 11:06 PM IST
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Factories and spare part shops will open
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चंदौली। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन बहुत ढिलाई देने के मूड में नहीं है। पहले की तरह ही लाकडाउन का पालन करना होगा। सोमवार को प्रशासन ने लोगों को मामूली राहत दी है। फैक्ट्रियों, कारखानों को खोलने के लिए सशर्त छूट के साथ मोटर पार्ट्स, कृषि यंत्र और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खोलने की अनुमति होगी। कृषि कार्य के साथ ही पशुपालन, मत्स्य पालन के कार्य पर लॉक डाउन प्रभावी नहीं होगा। जबकि किराना, फल, सब्जी की दुकानें पूर्व की भांति सुबह आठ से 11 बजे तक खुलेंगी। सड़कों पर बगैर पास के घूमते पकड़े जाने पर संबंधित के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।
जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करने वाले कारखानों को खोलने की छूट दी गई है। जबकि शेष फैक्ट्रियों को संचालित करने के लिए उद्योग उपायुक्त के माध्यम से आवेदन करना होगा। जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद ही कारखानों को संचालित किया जा सकेगा। सहज जनसेवा केंद्र, कोरियर, निजी सुरक्षा सेवा, सरकारी कार्यों के लिए डाटा संग्रह व कॉल सेंटर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन, आइटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई भी अपनी दुकानें खोल सकते हैं। मालवाहक यातायात को छूट प्रदान की गई है। ग्रामीण इलाके में मनरेगा के तहत विकास कार्य कराए जाएंगे। दुग्ध व दुग्ध उत्पादों का संग्रह, बिक्री, पोल्ट्री फार्म, बेसहारा पशु आश्रय स्थलों के संचालन, मत्स्य पालन में भी राहत दी गई है। जबकि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल समेत चाय-पान की दुकानें पूर्णतया बंद रहेंगी। फल, सब्जी, दूध, अनाज, जनरल स्टोर, अंडा की दुकानें सुबह आठ से 11 बजे तक ही खुलेंगी। चयनित दुकानदार शाम छह बजे तक दुकान का आधा शटर गिराकर जरूरी वस्तुओं की होम डिलिवरी कर सकते हैं। हालांकि शारीरिक दूरी का पालन कराना अनिवार्य होगा। आपात स्थिति के बगैर किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
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लाक डाउन के दौरान लोग तीन मई तक घरों में ही रहेंगे। बाहर निकलने की किसी को अनुमति नहीं है। वहीं दो पहिया से लेकर चार पहिया वाहन, साइकिल संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें, शैक्षिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, रेस्टूरेंट और होटल पहले की तरह बंद रहेंगे। ढाबे, मिठाई की दुकान, जलपान गृह, काफी हाउस, चाट, स्नैक्स की दुकानें, तंबाकू गुटखा और चाय पान की दुकानें भी तीन मई तक बंद रहेंगी।
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पहले की तरह सुबह आठ बजे से 11 बजे तक फल, सब्जी, दूध, अनाज, गल्ला, जनरल स्टोर, पोल्ट्री और अंडे की दुकानें खुलेंगी। होलसेल मंडी में केवल रिटेल सप्लायर को बिक्री होगी। वहीं दूध, रसोई गैस, राशन, फल सब्जी की शाम छह बजे तक होम डिलीवरी होगी। इसके अलावा कृषि संबंधी बीज, संयंत्र, रसायन, उर्वरक, पोल्ट्री फीड, पशु चारा की दुकानें भी सुबह आठ बजे से दिन में 11 बजे तक ही खुलेंगी। वहीं डाक्टर क्लीनिक, निजी अस्पताल, पैथालाजी लैब, मीडिया कार्यालय, दवा की दुकानें खुली रहेंगी।

शासन के निर्देश पर लॉक डाउन के दौरान कुछ आवश्यक सेवाओं में सशर्त छूट दी गई है। तीन मई तक पूरे जिले में लॉक डाउन का पालन कराने के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। लॉकडाउन का उल्लंघन अथवा सामाजिक दूरी का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवनीत सिंह चहल, डीएम।
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