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सदस्यता सूची तैयार करने पर हुआ विचार-विमर्श
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चंदौली। सिविल बार एसोसिएशन की बैठक शनिवार को बार सभागार में हुई। इस दौरान वार्षिक चुनाव 2020 के मद्देनजर वार्षिक एवं आजीवन सदस्यता सूची तैयार करने पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान
सिविल बार एसोसिएशन एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस वर्ष बार काउंसिल आफ इंडिया व बार काउंसिल आफ यूपी के दिशा-निर्देश के अनुसार वही सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिनके पास बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा वेरीफिकेशन के बाद सीओपी कार्ड जारी हुआ है। इसके अलावा वे अभ्यर्थी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे जो 2010 के बाद बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा आयोजित परीक्षा पास कर ली है। कहा कि 2020 के वार्षिक चुनाव के माडल बायलाज के मुताबिक चुनाव में पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने की उम्र सीमा व नियमित प्रैक्टिस केक आधार पर निर्धारित की गयी है। इसके इतर किसी भी प्रत्याशी का भरा हुआ फार्म निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी तरह की कोई अपील अथवा देय शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। आह्वान किया कि सभी सदस्य सिविल बार एसोसिएशन से फीस रसीद एवं घोषणा पत्र प्राप्त कर अपनी एक फोटो व सीओपी कार्ड अथवा बार काउंसिल द्वारा जारी परिचय पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत कर अपना मोबाइल नंबर व अपना पता उपलब्ध कराते हुए रसीद कटवा लें, ताकि फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार हो सके। इसकी प्रति बार काउंसिल आफ इंडिया व बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश व अधिवक्ता कल्याण न्यासी समिति को मतदाता सूची अधिवक्ताओं के हित एवं मिलने वाली सहायताएं प्राप्त हो सके। इसकी अंतिम तिथि दो जनवरी निर्धारित की गई है। इसके बाद मतदाता सूची में किसी भी सदस्य का नाम शामिल नहीं किया जाएगा।
रिपोर्ट- राकेश चंद्र यादव
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सिविल बार एसोसिएशन एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस वर्ष बार काउंसिल आफ इंडिया व बार काउंसिल आफ यूपी के दिशा-निर्देश के अनुसार वही सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिनके पास बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा वेरीफिकेशन के बाद सीओपी कार्ड जारी हुआ है। इसके अलावा वे अभ्यर्थी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे जो 2010 के बाद बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा आयोजित परीक्षा पास कर ली है। कहा कि 2020 के वार्षिक चुनाव के माडल बायलाज के मुताबिक चुनाव में पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने की उम्र सीमा व नियमित प्रैक्टिस केक आधार पर निर्धारित की गयी है। इसके इतर किसी भी प्रत्याशी का भरा हुआ फार्म निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी तरह की कोई अपील अथवा देय शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। आह्वान किया कि सभी सदस्य सिविल बार एसोसिएशन से फीस रसीद एवं घोषणा पत्र प्राप्त कर अपनी एक फोटो व सीओपी कार्ड अथवा बार काउंसिल द्वारा जारी परिचय पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत कर अपना मोबाइल नंबर व अपना पता उपलब्ध कराते हुए रसीद कटवा लें, ताकि फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार हो सके। इसकी प्रति बार काउंसिल आफ इंडिया व बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश व अधिवक्ता कल्याण न्यासी समिति को मतदाता सूची अधिवक्ताओं के हित एवं मिलने वाली सहायताएं प्राप्त हो सके। इसकी अंतिम तिथि दो जनवरी निर्धारित की गई है। इसके बाद मतदाता सूची में किसी भी सदस्य का नाम शामिल नहीं किया जाएगा।
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रिपोर्ट- राकेश चंद्र यादव