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Chandauli News: एनडीपीएस एक्ट के दोषी पर 6 हजार, पशु क्रूरता के दोषी पर 3 हजार लगाया अर्थदंड

Sat, 10 May 2025 12:50 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 May 2025 12:50 AM IST
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A fine of 6 thousand was imposed on the accused under NDPS Act and 3 thousand on the accused of animal cruelty
जॉइंट मजिस्ट्रेट चकिया कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के मामले में दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को चार दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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चकिया कोतवाली में 04 जुलाई 2005 को पारस हरिजन निवासी साराडीह चकिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं सैयदराजा थाने में 22 वर्ष पहले पशु क्रूरता के आरोप में बिहार के गया निवासी बागेश्वर प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सिविल जज जूनियर डिविजन इंदू रानी की अदालत ने बागेश्वर को दोषी पाया और उसपर 3000 रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे दस दिन की कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
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