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Bulandshahar News: लूट के दोषी को 38 माह की कैद
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बुलंदशहर। करीब 24 साल पुराने लूट के एक मामले में न्यायालय ने प्रभावी पैरवी के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। एसीजे/एसडी-प्रथम के न्यायाधीश अंकुर चौधरी ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर हरेंद्र को 38 माह और 13 दिन के कारावास की सजा सुनाई। यह मामला वर्ष 2000 का है, जिसमें पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल की ओर से लगातार पैरवी की जा रही थी।
खुर्जा नगर के मोहल्ला सराय नसरूल्ला निवासी गुरुदयाल सिंह के साथ वर्ष 2000 में लूट की एक वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना के संबंध में वादी पक्ष ने 29 नवंबर 2000 को शिकारपुर कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू की और बागपत जिले के थाना चांदीनगर के गांव लदवाडी निवासी हरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शिकारपुर पुलिस ने विवेचना पूरी कर 7 मई 2001 को न्यायालय में आरोप पत्र आरोपी के खिलाफ तैयार कर दाखिल कर दिया था।
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लंबे समय तक चले इस मुकदमे को हाल ही में पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित किया गया।
मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने इस पुराने मामले को प्राथमिकता पर लेते हुए न्यायालय में प्रभावी पैरवी की और गवाहों को समय पर पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दलीलें पेश कीं।
न्यायाधीश अंकुर चौधरी ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का गहराई से अवलोकन किया और गवाहों के बयानों को विश्वसनीय माना।
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने हरेंद्र को लूट का दोषी पाया।
जज ने दोषी को 38 माह 13 दिन कैद की सजा सुनाई है।
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खुर्जा नगर के मोहल्ला सराय नसरूल्ला निवासी गुरुदयाल सिंह के साथ वर्ष 2000 में लूट की एक वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना के संबंध में वादी पक्ष ने 29 नवंबर 2000 को शिकारपुर कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू की और बागपत जिले के थाना चांदीनगर के गांव लदवाडी निवासी हरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शिकारपुर पुलिस ने विवेचना पूरी कर 7 मई 2001 को न्यायालय में आरोप पत्र आरोपी के खिलाफ तैयार कर दाखिल कर दिया था।
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लंबे समय तक चले इस मुकदमे को हाल ही में पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित किया गया।
मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने इस पुराने मामले को प्राथमिकता पर लेते हुए न्यायालय में प्रभावी पैरवी की और गवाहों को समय पर पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दलीलें पेश कीं।
न्यायाधीश अंकुर चौधरी ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का गहराई से अवलोकन किया और गवाहों के बयानों को विश्वसनीय माना।
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने हरेंद्र को लूट का दोषी पाया।
जज ने दोषी को 38 माह 13 दिन कैद की सजा सुनाई है।