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तारीख पर न आने वाले 35 दुकानदारों को नोटिस

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 07 Aug 2022 10:27 PM IST
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Notice to 35 shopkeepers who do not come on date
तारीख पर न आने वाले 35 दुकानदारों को नोटिस
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बुलंदशहर। अदालत में चल रहे वाद की तारीख पर न आने वाले 35 पेस्टीसाइड बेचने वाले दुकानदारों को कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। यह दुकानदार नोटिस के बाद भी यदि अगली तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो सकते हैं।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी धनंजय सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से समय-समय पर विभाग की ओर से दुकानों पर जाकर पेस्टीसाइड के सैंपल लिए जाते हैं। इन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाता है। लैब से जांच में सैंपल की रिपोर्ट फेल मिलने पर संबंधित दुकानदार और पेस्टीसाइड बनाने वाली कंपनी के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया जाता है। इस समय इस तरह के सीजेएम कोर्ट में 70 से अधिक वाद विचाराधीन हैं। यह सभी मामले पिछले कई वर्षों से संबंधित हैं। विभाग की ओर से अब इन सभी वादों को जल्द से जल्द निपटवाने की पहल की जा रही है। 35 दुकानदार ऐसे हैं, जिनके वाद अदालत में विचाराधीन हैं और वह तारीख पर नहीं पहुंच रहे हैं। इस पर अब अदालत ने इन सभी दुकानदारों को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
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कोर्ट ने लगाया जुर्माना, विभाग ने वसूले सात लाख
जिला कृषि रक्षा अधिकारी धनंजय सिंह ने बताया कि अदालत से समय-समय पर विभाग की ओर से दायर किए जाने वाले विवादों का निपटारा किया जा रहा है। पिछले दिनों अदालत ने कई वाद निपटाते हुए सात लाख का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया था। अदालत के आदेश पर अद्योमानक पेस्टीसाइड बेचने और बनाने वाली कंपनी से सात लाख रुपये का जुर्माना वसूला है।
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72 सैंपल में से 50 की मिली रिपोर्ट
धनंजय सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से पिछले दिनों जिले भर में संचालित दुकानों से संदिग्ध पेस्टीसाइड के 72 सैंपल लिए गए थे। इन सभी को जांच के लिए लैब भेजा गया था। इनमें से 50 सैंपल की रिपोर्ट लैब से मिल गई है। अभी लैब से 22 सैंपल की रिपोर्ट आनी शेष है। यदि इनमें से किसी सैंपल की रिपोर्ट फेल मिलती है तो उससे संबंधित दुकानदार और कंपनी के खिलाफ वाद दायर करवाया जाएगा।
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