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72 घंटों में हैवानों की कुंडली जानेगी पुलिस
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
Updated Tue, 09 Aug 2016 12:39 AM IST
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गैंगरेप
- फोटो : अमर उजाला
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नेशनल हाईवे-91 पर मां-बेटी से गैंगरेप मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों में से दो को कोर्ट ने सोमवार को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर दिया। रिमांड की अवधि मंगलवार सुबह 9 बजे से शुरू होगी।
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29 जुलाई की रात नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे दो परिवारों को एनएच-91 पर दोस्तपुर गांव के निकट बंधक बनाकर 7-8 लोगों ने मां-बेटी के साथ गैंगरेप किया। पीड़ित परिवार की शिनाख्त पर पुलिस ने सुतारी निवासी रईस, हापुड़ निवासी शावेज और रबूपुरा निवासी जबर सिंह को गिरफ्तार किया था।
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शुक्रवार को पुलिस ने दो आरोपियों जबर सिंह और शावेज की 10 दिन की रिमांड मांगते हुए कोर्ट को एप्लीकेशन दी । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच अपर जिला व सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या द्वितीय(पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी ध्रुव कुमार तिवारी के न्यायालय में पेश किया गया।
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पुलिस ने न्यायाधीश से दोनों की 10 दिन की रिमांड मांगी। रिमांड पर बहस होने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को 72 घंटे की रिमांड पर भेजने का फैसला दिया।
कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किए गए आरोपी
सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी शाबेज और जबर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस की जीप से उतरते ही आरोपी फूट-फूटकर ‘रोने’ लगे। दोनों जितनी देर कोर्ट में रहे उतनी देर रोते रहे। आरोपियों ने कहा कि यदि वह दोषी हैं तो उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। उनके साथ मौजूद अफसरों ने कहा कि ऐसा आरोपी अक्सर ऐसा नाटक करते रहते हैं।
कोर्ट ने दोनों को तीन दिन यानि 72 घंटे की रिमांड पर दिया है। रिमांड मंगलवार 9 अगस्त सुबह से शुरू होगी और शुक्रवार दोपहर तक चलेगी। - आरके सिंह, विवेचक