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तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास

Tue, 26 Jun 2018 10:33 PM IST
Updated Tue, 26 Jun 2018 10:33 PM IST
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तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास
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- 2012 में देहात के गांव नैथला निवासी युवक की हुई थी हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को एक हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर एक-एक साल के अतिरिक्त कारावास के आदेश भी दिए हैं।

वर्ष 2012 में तीन जून को कोतवाली देहात के गांव नैथला हसनपुर निवासी देवदत्त शर्मा ने अपने बेटे प्रवेश की हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि तीन जून को प्रवेश खेतों में पानी लगाने के लिए गया था, लेकिन काफी देर तक वापस न लौटने पर जब खेत पर पहुंचकर देखा कि गांव धमैड़ा निवासी पवन पुत्र परशुराम, प्रेमचंद पुत्र रविदत्त शर्मा व ललित पुत्र धर्मपाल मौके से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रवेश अचेतावस्था में नीचे पड़ा हुआ था। प्रवेश को अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि मंगलवार को केस की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम मनराज सिंह ने पूरे केस की जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। बताया कि युवक की हत्या रजवाहे के पानी से सिंचाई को लेकर की गई थी।
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