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दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की जेल, जुर्माना
Updated Fri, 22 Dec 2017 10:41 PM IST
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दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की जेल, जुर्माना
बुलंदशहर। दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने एक आरोपी को 10 वर्ष की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद पीड़ित पक्ष ने आरोपी की सजा को समर्थन देते हुए खुशी जाहिर की।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम यादव ने बताया कि 5 दिसंबर 2015 को थाना खानपुर थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार एक पीड़िता अपने पुत्र के साथ गांव में रहती है, बताया जा रहा है कि घटना की रात वह घर में अकेली सो रही थी। तभी गांव के ही एक युवक ने उसके घर में घुसकर तमंचे के बल पर उसे खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश सपना त्रिपाठी ने मामले में सुनवाई करते हुए सबूतों के आधार पर आरोपी शिव सिंह उर्फ लीलू पुत्र झम्मन सिंह को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए दस साल की जेल और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ब्यूरो
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बुलंदशहर। दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने एक आरोपी को 10 वर्ष की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद पीड़ित पक्ष ने आरोपी की सजा को समर्थन देते हुए खुशी जाहिर की।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम यादव ने बताया कि 5 दिसंबर 2015 को थाना खानपुर थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार एक पीड़िता अपने पुत्र के साथ गांव में रहती है, बताया जा रहा है कि घटना की रात वह घर में अकेली सो रही थी। तभी गांव के ही एक युवक ने उसके घर में घुसकर तमंचे के बल पर उसे खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश सपना त्रिपाठी ने मामले में सुनवाई करते हुए सबूतों के आधार पर आरोपी शिव सिंह उर्फ लीलू पुत्र झम्मन सिंह को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए दस साल की जेल और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ब्यूरो
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