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दुष्कर्मी को आजीवन कारावास और अर्थदंड
Updated Wed, 20 Dec 2017 11:21 PM IST
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दुष्कर्मी को आजीवन कारावास और अर्थदंड
खानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 2013 में किशोरी के साथ हुई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
खानपुर थाना क्षेत्र निवासी दलित किशोरी के साथ वर्ष 2013 में हुए रेप के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट एसीजेएम आदर्श कुमार कन्नौजिया ने आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
संयुक्त निदेशक अभियोजन एके सिंह व एसपीओ कमलेश कुमार ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी पीड़ित किशोरी के पिता ने एसीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री 22 मई 2013 की देर शाम घर से खेत पर शौच के लिए गई थी। वहां पहले से ही गांव निवासी युवक प्रमोद मौजूद था। उसने किशोरी को दबोच लिया और खेत में ही रेप किया। किशोरी के शोर मचाने पर वहां से गुजर रहा पीड़िता का भाई व एक अन्य युवक मौके पर पहुंचा, तो आरोपी भाग गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाह व बहस सुनने के बाद प्रमोद को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को अपील अवधि के बाद देने का आदेश दिया है।
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खानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 2013 में किशोरी के साथ हुई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
खानपुर थाना क्षेत्र निवासी दलित किशोरी के साथ वर्ष 2013 में हुए रेप के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट एसीजेएम आदर्श कुमार कन्नौजिया ने आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
संयुक्त निदेशक अभियोजन एके सिंह व एसपीओ कमलेश कुमार ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी पीड़ित किशोरी के पिता ने एसीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री 22 मई 2013 की देर शाम घर से खेत पर शौच के लिए गई थी। वहां पहले से ही गांव निवासी युवक प्रमोद मौजूद था। उसने किशोरी को दबोच लिया और खेत में ही रेप किया। किशोरी के शोर मचाने पर वहां से गुजर रहा पीड़िता का भाई व एक अन्य युवक मौके पर पहुंचा, तो आरोपी भाग गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाह व बहस सुनने के बाद प्रमोद को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को अपील अवधि के बाद देने का आदेश दिया है।
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