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उपभोक्ता फोरम ने माइक्रोमैक्स कंपनी पर लगाया जुर्माना

Tue, 12 Dec 2017 11:35 PM IST
Updated Tue, 12 Dec 2017 11:35 PM IST
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उपभोक्ता फोरम ने माइक्रोमैक्स कंपनी पर लगाया जुर्माना
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- एक महीने में नई एलईडी देने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। उपभोक्ता फोरम ने माइक्रोमैक्स इन्फोरमैटिक्स लिमिटेड के खिलाफ चल रहे एक वाद में फैसला सुनाया है। फैसले में कंपनी को आदेश दिया है कि डेढ़ महीने के अंदर उपभोक्ता को एलईडी टीवी उपलब्ध कराए।

जानकारी के मुताबिक विवेक शर्मा पुत्र देवेंद्र शर्मा निवासी प्रेमनगर ने 28 अक्तूबर 2016 को ऑनलाइन एक एलईडी टीवी खरीदा था। आरोप है कि एलईडी टीवी खरीदने के कुछ दिन बाद से ही उसमें समस्याएं आने लगी थी। इस बाबत विक्रेता को अवगत भी कराया था, लेकिन कोई सुधार नहीं हो सका था। इसके बाद पीड़ित ने एलईडी टीवी निर्माता तथा विक्रेता को एक मार्च को एक नोटिस भी दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। आरोप है कि इस दौरान तारीख पर भी विपक्षीगणों ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद अब उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक विवेक शर्मा को नया एलईडी टीवी देने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष विजय कुमार ने फैसला सुनाते हुए मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए दो हजार तथा वाद व्यय के एक हजार रुपये देने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान हंसी अग्रवाल व मोहम्मद नसीम उपभोक्ता फोरम सदस्य के तौर पर मौजूद रहे।
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