फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   charge of police station not be given to policemen attaining age of 58

58 वर्ष पार, अब नहीं बन पाएंगे थानेदार

Mon, 11 Jan 2016 12:13 AM IST
बुलंदशहर, अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर, अमर उजाला ब्यूरो Updated Mon, 11 Jan 2016 12:13 AM IST
विज्ञापन
charge of police station not be given to policemen attaining age of 58
डीजीपी ने पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए है। इसके तहत जिले में कई थानेदारों की कुर्सी जा सकती है।
विज्ञापन


नई गाइड लाइन के मुताबिक, 58 साल से अधिक उम्र वाले इंस्पेक्टरों को अब थानेदारी का मौका नहीं मिलेगा। इसके पीछे उम्र के तकाजे को कारण बताया गया है। इतना ही नहीं बैड एंट्री वाले दरोगा भी अब थानेदार नहीं बन सकेंगे।

एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि शासन की नई गाइड लाइन आई हैं। जिसमें 58 साल से अधिक उम्र के दरोगा व इंस्पेक्टर को थाने का चार्ज नहीं देने के बाबत निर्देश हैं। साथ ही लाइन हाजिर या सस्पेंड होने की दशा में तीन महीने तक किसी भी थाने व चौकी का चार्ज नहीं दिया जाएगा।
विज्ञापन


बता दें कि डीजीपी ने पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि अब डीआईजी की कमेटी ही एसओ बनाएगी। इस कमेटी की बैठक साल में दो बार जनवरी व जुलाई में होगी। इस कमेटी में मुहर लगने के बाद ही एसओ बनाए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


यदि अपरिहार्य कारणों से किसी जूनियर पुलिसकर्मी को थाने का चार्ज दिया जा रहा है तो इसके लिए डीआईजी की संस्तुति जरूरी है। लाइन हाजिर होने या फिर सस्पेंड होने की दशा में थाने का चार्ज तीन महीने तक नहीं दिया जाएगा।

डीजीपी ने कहा कि जिस दरोगा या इंस्पेक्टर की निष्ठा संदेह के घेरे में है उसे भी तीन साल तक एसओ नहीं बनाया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed