{"_id":"5dc060428ebc3e93cb767490","slug":"bulandshahr-news-bulandshahr-news-gbd187732888","type":"story","status":"publish","title_hn":"गोकश सूफियान को रासुका में किया गया निरूद्ध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गोकश सूफियान को रासुका में किया गया निरूद्ध
विज्ञापन
गोकश सूफियान को रासुका में किया गया निरूद्ध
बुलंदशहर। कोतवाली देहात पुलिस ने गोकशी करने के आरोपी सूफियान को रासुका में निरूद्ध किया है। आरोपी सूफियान ने बीते दिनों अपने साथियों के साथ मिलकर गांव सबदलपुर के जंगल में गोकशी की घटना को अंजाम दिया था। उस घटना के बाद क्षेत्र भर में हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया था।
19 अक्तूबर की रात कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित गांव सबदलपुर के जंगल में गोकशी की घटना हुई थी। अगले दिन गोवंशीय पशु के अवशेष मिलने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया था। पुलिस को स्थिति संभालने में अच्छी-खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस मामले में पुलिस की ओर से आरोपी सूफियान उर्फ बबलू पुत्र लियाकत निवासी गांव सबदलपुर, जमशेद पुत्र यासीन निवासी गांव सुतारी, मुकीम पुत्र बाबू निवासी गांव सुतारी, ननहू पुत्र नत्थू निवासी गांव सुतारी, जाकिर पुत्र वासल निवासी गांव सुताी तथा सुलतान उर्फ चूहा पुत्र यामीन निवासी गांव कुराली तथा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी सूफियान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोतवाली देहात पुलिस ने आरोपी सूफियान उर्फ बबलू को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध किया है। कोतवाली देहात प्रभारी अखिलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी सूफियान एवं उसके साथियों द्वारा गोकशी जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। इससे हिंदू धर्म की भावनाएं एवं मान्यताएं आहत हो रही थीं। इसके चलते आरोपी को रासुका में निरूद्ध किया गया है। अन्य आरोपियों के खिलाफ भी रासुका की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
बुलंदशहर। कोतवाली देहात पुलिस ने गोकशी करने के आरोपी सूफियान को रासुका में निरूद्ध किया है। आरोपी सूफियान ने बीते दिनों अपने साथियों के साथ मिलकर गांव सबदलपुर के जंगल में गोकशी की घटना को अंजाम दिया था। उस घटना के बाद क्षेत्र भर में हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया था।
19 अक्तूबर की रात कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित गांव सबदलपुर के जंगल में गोकशी की घटना हुई थी। अगले दिन गोवंशीय पशु के अवशेष मिलने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया था। पुलिस को स्थिति संभालने में अच्छी-खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस मामले में पुलिस की ओर से आरोपी सूफियान उर्फ बबलू पुत्र लियाकत निवासी गांव सबदलपुर, जमशेद पुत्र यासीन निवासी गांव सुतारी, मुकीम पुत्र बाबू निवासी गांव सुतारी, ननहू पुत्र नत्थू निवासी गांव सुतारी, जाकिर पुत्र वासल निवासी गांव सुताी तथा सुलतान उर्फ चूहा पुत्र यामीन निवासी गांव कुराली तथा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी सूफियान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोतवाली देहात पुलिस ने आरोपी सूफियान उर्फ बबलू को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध किया है। कोतवाली देहात प्रभारी अखिलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी सूफियान एवं उसके साथियों द्वारा गोकशी जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। इससे हिंदू धर्म की भावनाएं एवं मान्यताएं आहत हो रही थीं। इसके चलते आरोपी को रासुका में निरूद्ध किया गया है। अन्य आरोपियों के खिलाफ भी रासुका की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन