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अब क्षय रोग की जानकारी छुपाने पर होगी कार्रवाई

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 17 Sep 2019 11:39 PM IST
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अब क्षय रोग की जानकारी छुपाने पर होगी कार्रवाई
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बुलंदशहर। अब निजी चिकित्सकों के यहा आने वाले मरीजों में क्षय रोग की पुष्टि होने के बाद उसकी जानकारी न देने पर दो वर्ष तक की सजा हो सकती है।
बता दें कि केंद्र सरकार 2025 तक देश को क्षय रोग मुक्त बनाना चाहती है, जिसके लिए विभिन्न योजनाआें के साथ रोगी, आशा और चिकित्सकों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसके बाद भी क्षय रोगियों की संख्या कम नहीं हो रही है। वहीं, निजी चिकित्सकों द्वारा समय से और रोगियों की जानकारी नहीं दी जा रही है। जिससे केंद्र सरकार की योजना विफल साबित होने लगी है, लेकिन अब शासन ने निजी चिकित्सकों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए है और क्षय रोगियों की जानकारी छुपाने या न देने पर आईपीसी की धारा 269/70 के तहत दो वर्ष तक की सजा देने के आदेश दिए हैं। सीएमओ डॉ. केएन तिवारी ने बताया कि गत वर्ष में अब 5703 क्षय रोगी की पुष्टि की जा चुकी है। जिसमें 4391 सरकारी चिकित्सालयों के दौरान और 1312 निजी अस्पतालों द्वारा भर्ती कर उपचार किया गया। निजी अस्पतालों की संख्या काफी कम है। निजी चिकित्सकों को समय-समय पर पत्राचार कर क्षय रोगियों की समय से जानकारी देने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन अब क्षय रोगियों की जानकारी न देने पर संबंधित पर कार्रवाई कराई जाएगी।
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