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कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं को कैश मैमो देना जरूरी
Updated Fri, 13 Jul 2018 11:24 PM IST
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कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं को कैश मेमो देना जरूरी
- विक्रेता को दुकान पर दवा का मानक, मूल्य सूची आदि करनी होगी बोर्ड पर अंकित
- जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जारी किए आदेश, पालन न करने पर लाइसेंस होगा निरस्त
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। जिले में कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं की मनमानी पर विभागीय अफसरों ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि रसायन विक्रेताओं को अब किसानों को कैश मेमो देना जरूरी होगा। दुकान पर दवा का मानक, मूल्य सूची आदि भी बोर्ड पर अंकित करनी होगी। आदेश का पालन नहीं करने पर कीटनाशक बिक्री का लाइसेंस निरस्त होगा।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी अमरपाल ने बताया कि जिले में संचालित कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं की शिकायत मिल रही हैं कि वह किसानों को कैश मेमो नहीं दे रहे। साथ ही दुकानों पर दवा का मानक, मूल्य सूची आदि भी बोर्ड पर अंकित नहीं हैं। इसलिए उन्होंने आदेश जारी किया है कि अब दुकानदारों को किसान के लिए कैश मेमो अवश्य देना होगा। दुकान पर दवा का मानक, मूल्य सूची आदि भी बोर्ड पर अंकित करनी होगी। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित दुकान का कीटनाशक की बिक्री का लाइसेंस निरस्त होगा। इसका पता करने के लिए विभाग की ओर से जल्द ही अभियान चलाया जाएगा कि इस आदेश का पालन हुआ है या नहीं। यदि किसी विक्रेता द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया तो निर्गत आदेश के तहत आगामी उस पर कार्रवाई होगी।
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- विक्रेता को दुकान पर दवा का मानक, मूल्य सूची आदि करनी होगी बोर्ड पर अंकित
- जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जारी किए आदेश, पालन न करने पर लाइसेंस होगा निरस्त
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। जिले में कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं की मनमानी पर विभागीय अफसरों ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि रसायन विक्रेताओं को अब किसानों को कैश मेमो देना जरूरी होगा। दुकान पर दवा का मानक, मूल्य सूची आदि भी बोर्ड पर अंकित करनी होगी। आदेश का पालन नहीं करने पर कीटनाशक बिक्री का लाइसेंस निरस्त होगा।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी अमरपाल ने बताया कि जिले में संचालित कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं की शिकायत मिल रही हैं कि वह किसानों को कैश मेमो नहीं दे रहे। साथ ही दुकानों पर दवा का मानक, मूल्य सूची आदि भी बोर्ड पर अंकित नहीं हैं। इसलिए उन्होंने आदेश जारी किया है कि अब दुकानदारों को किसान के लिए कैश मेमो अवश्य देना होगा। दुकान पर दवा का मानक, मूल्य सूची आदि भी बोर्ड पर अंकित करनी होगी। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित दुकान का कीटनाशक की बिक्री का लाइसेंस निरस्त होगा। इसका पता करने के लिए विभाग की ओर से जल्द ही अभियान चलाया जाएगा कि इस आदेश का पालन हुआ है या नहीं। यदि किसी विक्रेता द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया तो निर्गत आदेश के तहत आगामी उस पर कार्रवाई होगी।
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