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Bulandshahar News: 30 सितंबर तक कर जमा करने पर मिलेगी 15 % की छूट

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 03 Apr 2026 10:28 PM IST
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15% discount on tax payment by September 30
बुलंदशहर। शासन ने नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों, व्यापारियों को राहत देते हुए वर्तमान गृह, व्यावसायिक कर 30 सितंंबर तक जमा करने पर 15 प्रतिशत की छूट दी है।
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शासन की इस पहल से नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। साथ ही निकायों की आय में वृद्धि होगी। वहीं 31 मार्च 2026 तक कर जमा नहीं करने वालों को 12 प्रतिशत का ब्याज देना होगा।
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जनपद की नौ नगरपालिका, आठ नगर पंचायतों में 1,97,906 आवासीय,व्यावसायिक भवन हैं।
निकाय क्षेत्र में विकास, बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए पालिका नगरीय क्षेत्र में चिन्हित आवासीय, व्यावसायिक भवनों से गृह कर, व्यावसायिक कर की वसूली करती है। वहीं, शासन की ओर से भी निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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निकायों की वसूली बढ़ाने के लिए शासन ने आगामी 30 सितंबर तक गृह कर, व्यावसायिक कर जमा करने वाले भवन स्वामियों को कर पर 15 प्रतिशत की छूट देने की योजना लागू की है। वहीं, 31 मार्च 2026 तक गृह, व्यावसायिक कर जमा नहीं करने वाले भवन स्वामियों को बकाया पर 12 प्रतिशत का ब्याज देना होगा।
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