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Budaun News: छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा

Fri, 16 Feb 2024 03:29 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Feb 2024 03:29 AM IST
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Three years imprisonment to the person guilty of molestation
बदायूं। एक साल पुराने छेड़खानी के मामले में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन रोहिणी उपाध्याय ने नासिर को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई। वहीं तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि 25 मार्च 2022 को उसकी बेटी घर पर अकेली थी। नासिर घर में घुस आया और बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे तो जान से मारने की धमकी देता हुआ वह भाग गया।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक गंगा सिंह को सौंपी गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। थानाध्यक्ष ने मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित किया। विशेष न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजन शिवेंद्र कुमार मिश्रा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुना। बृहस्पतिवार को आरोपी को सजा सुनाई।
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