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Budaun News: युवती से दुष्कर्म करने वाले का सात साल की सजा

Thu, 15 Aug 2024 03:26 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Thu, 15 Aug 2024 03:26 AM IST
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Seven years' imprisonment for the man who raped a girl
बदायूं। आठ साल पहले घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट दीपक यादव की अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 58 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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मूसाझाग थाना क्षेत्र के ग्रामीण ने 28 सितंबर 2016 को पुलिस को तहरीर देकर भांजी के साथ जबरन दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि सुबह करीब सात बजे वह बहन तथा अन्य घर वालों के साथ खेत पर काम करने गए थे। घर पर भांजी अकेली थी। जब वह लोग खेत से घर लौटे तो गांव का ही एक युवक भूसे की कोठरी से निकलकर भागा। उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन हाथ नहीं आया। भांजी ने रोते हुए बताया की युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध पर मारपीट भी की। इससे पहले भी युवक भांजी से मारपीट के मामले में जेल जा चुका था। जेल से आने के बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। इसके बाद सजा सुनाई गई। संवाद
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