फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Robber sentenced to 10 years in prison, fined Rs 40,000

Budaun News: लुटेरे को दस साल की सजा, 40 हजार जुर्माना

Tue, 07 Jan 2025 11:45 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jan 2025 11:45 PM IST
विज्ञापन
Robber sentenced to 10 years in prison, fined Rs 40,000
बदायूं। लूट के मामले में विशेष न्यायाधीश (डकैती) रेखा शर्मा ने साहबगंज बिल्सी निवासी अनवार को दोषी करार देते हुए दस साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


23 साल पहले बिल्सी क्षेत्र निवासी इलियास खां ने दो मई 2002 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि वह अपने दोस्त दुर्गपाल और उनकी पत्नी के साथ बाइक से एक शादी समारोह में शामिल होकर संभल के सियोंढारा से लौट रहे थे। दो मई 2002 की शाम करीब आठ बजे बिल्सी क्षेत्र के बैरमई बुजुर्ग गांव के पास ईंट भट्ठे पर जैसे ही पहुंचे वहां पहले से घात लगाए बैठे तीन-चार बदमाशों ने रस्सा खींचकर बाइक रोक ली।
विज्ञापन

बदमाशों ने दुर्गपाल की दो नाली बंदूक छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर बदमाशों ने तमंचे से फायर कर दिया, जिससे दुर्गपाल वहीं गिरकर घायल हो गए। इसी दौरान बदमाशों ने उनकी दोनाली बंदूक और उसकी कारतूस की पेटी लूट ली। पर्स भी लूट ले गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर सभी साक्ष्यों को संकलन करके अनवार सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर व दोनाें पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी अनवार को दस साल की सजा सुनाई। इसी मामले में सह आरोपी नसीम और शमशाद के न्यायालय में उपस्थित न होने पर पत्रावली अलग कर दी गई है। जिस पर सुनवाई नहीं हो सकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed