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Budaun News: जमीनों की रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड अनिवार्य
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कार्यालय उप निबंधक। संवाद
बदायूं। शासन की ओर से जमीनों की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब क्रेता और विक्रेता का पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। यह ओटीपी नंबर डालने के बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। यह व्यवस्था जिले के रजिस्ट्री कार्यालय में लागू कर दी गई है।
संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से 21 जुलाई से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके लागू होने के बाद 400 से ज्यादा रजिस्ट्री भी हो चुकी हैं। हालांकि नई व्यवस्था में अभी क्रेता और विक्रेता के मोबाइल में ओटीपी भेजने में तकनीकी रूप से परेशानी आ रही है। इसलिए कई रजिस्ट्री में फार्म 60 का भी प्रयोग किया जा रहा है। नई व्यवस्था में समय ज्यादा लग रहा है।
सब रजिस्ट्रार सैयद नदीम रजा का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से होने वाली रजिस्ट्री पर रोक लगेगी। पैन कार्ड या फार्म 60 को जरूरी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री के समय पैन के माध्यम से आयकर को ऑनलाइन जानकारी हो जाती है। अगर ओटीपी आने में दिक्कत होती है तो फार्म 60 भरकर उसे आयकर विभाग को भेज जा रहा है।
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संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से 21 जुलाई से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके लागू होने के बाद 400 से ज्यादा रजिस्ट्री भी हो चुकी हैं। हालांकि नई व्यवस्था में अभी क्रेता और विक्रेता के मोबाइल में ओटीपी भेजने में तकनीकी रूप से परेशानी आ रही है। इसलिए कई रजिस्ट्री में फार्म 60 का भी प्रयोग किया जा रहा है। नई व्यवस्था में समय ज्यादा लग रहा है।
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सब रजिस्ट्रार सैयद नदीम रजा का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से होने वाली रजिस्ट्री पर रोक लगेगी। पैन कार्ड या फार्म 60 को जरूरी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री के समय पैन के माध्यम से आयकर को ऑनलाइन जानकारी हो जाती है। अगर ओटीपी आने में दिक्कत होती है तो फार्म 60 भरकर उसे आयकर विभाग को भेज जा रहा है।
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