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Budaun News: एनडीपीएस केस में दोषी को जेल में बिताई अवधि की कैद, दस हजार का जुर्माना

Thu, 10 Sep 2026 01:47 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Thu, 10 Sep 2026 01:47 AM IST
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Convicted in NDPS case sentenced to imprisonment for the period spent in jail and fined Rs 10,000
बदायूं। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह की अदालत ने छह किलो अवैध अफीम डोडा चूर्ण बरामदगी के मामले में परवेज उर्फ आमिर को दोषी करार देते हुए उसे जेल में बिताई अवधि की कैद की सजा के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। फैजगंज बेहटा थाने में 11 मार्च 2023 को पुलिस टीम के क्षेत्र में गश्त के दौरान गनगोली तिराहे के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम परवेज उर्फ आमिर पुत्र रशीद निवासी वार्ड नंबर तीन, कस्बा व थाना फैजगंज बेहटा बताया। तलाशी में उसके थैले से छह किलो अवैध अफीम डोडा चूर्ण बरामद हुआ था। मामले में विवेचना पूरी कर पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। संवाद
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