{"_id":"5d3311c08ebc3e6cfa3bf2bb","slug":"other-badaun-news-bly3693072151","type":"story","status":"publish","title_hn":"पांच जोन और 16 सेक्टर में बांटा जिला, धारा 144 लागू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पांच जोन और 16 सेक्टर में बांटा जिला, धारा 144 लागू
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बदायूं। कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से जिले को पांच जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया है। शनिवार को डीएम, एसएसपी ने ब्रीफिंग कर पुलिस को शांतिपूर्ण ड्यूटी करने के निर्देश दिए। कहा कि ड्यूटी के दौरान तनावमुक्त और कांवड़ियों के प्रति गंभीर रहें।
शनिवार को ब्लूमिंगडेल स्कूल में आयोजित पुलिस ब्रीफिंग के दौरान डीएम दिनेश कुमार सिंह और एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी ने साफ निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा में ड्यूटी को अच्छी तरह से अंजाम दें। कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। छोटी-छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। कांवड़ियों के साथ व्यवहार और आचरण अच्छा रखें। तनाव मुक्त होकर ड्यूटी करें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उच्च अधिकारियों को जरूर अवगत कराएं। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिले में धारा 144 एक जुलाई से 27 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। कांवड़ियों के रूट पर जो भी व्यक्ति टेंट लगाएगा, उसको पहले संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। यात्रा के दौरान इस रूट पर चार पहिया वाहन, दो पहिया वाहन और भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, परंतु कांवड़ ले जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध नहीं होगा। इस मौके पर एसपी सिटी जितेेंद्र श्रीवास्तव, सीओ सिटी राघवेंद्र सिंह राठौर, सीओ उझानी विनय कुमार द्विवेदी, सीओ दातागंज एसके सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
शनिवार को ब्लूमिंगडेल स्कूल में आयोजित पुलिस ब्रीफिंग के दौरान डीएम दिनेश कुमार सिंह और एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी ने साफ निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा में ड्यूटी को अच्छी तरह से अंजाम दें। कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। छोटी-छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। कांवड़ियों के साथ व्यवहार और आचरण अच्छा रखें। तनाव मुक्त होकर ड्यूटी करें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उच्च अधिकारियों को जरूर अवगत कराएं। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिले में धारा 144 एक जुलाई से 27 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। कांवड़ियों के रूट पर जो भी व्यक्ति टेंट लगाएगा, उसको पहले संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। यात्रा के दौरान इस रूट पर चार पहिया वाहन, दो पहिया वाहन और भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, परंतु कांवड़ ले जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध नहीं होगा। इस मौके पर एसपी सिटी जितेेंद्र श्रीवास्तव, सीओ सिटी राघवेंद्र सिंह राठौर, सीओ उझानी विनय कुमार द्विवेदी, सीओ दातागंज एसके सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन