{"_id":"59a5aa174f1c1b05278b4693","slug":"no-encroachment-on-soth","type":"story","status":"publish","title_hn":"वाह ! सोत नदी पर कब्जा नहीं...","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वाह ! सोत नदी पर कब्जा नहीं...
अमर उजाला ब्यूरो,बदायूं
Updated Tue, 29 Aug 2017 11:23 PM IST
विज्ञापन
soth river
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोत नदी की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण तोड़ने का एलान किया है। अनाधिकृत निर्माण करने के आरोप में नोटिस भी जारी किया गया। मगर राजस्व रिकार्ड के अनुसार सोत नदी पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया है। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जिला प्रशासन की ओर से दी गई सूचना में पूर्व विधायक और मंत्री आबिद रजा को क्लीनचिट दी गई है।
जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जिला प्रशासन की ओर से दी गई सूचना के अनुसार सोत नदी पर अवैध कब्जे को लेकर दो बार पैमाइश की गई। पहली बार पैमाइश जुलाई 2016 में नायब तहसीलदार के नेतृत्व वाली टीम ने की थी। राजस्व रिकार्ड के आधार पर दी गई जन सूचना के अनुसार आबिद रजा द्वारा सोत नदी की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। नदी के गाटों पर भी अनाधिकृत कब्जा नहीं पाया गया। इसी तरह 12 जून 2017 की सूचना कापी में सोत नदी पर बदायूं कासगंज रोड पर बने पुल को उत्तर और पश्चिम दिशा में पाए गए नंबरान पर कोई अवैध निर्माण नही पाया गया। नगर मजिस्ट्रेट राजकुमार द्विवेदी का कहना है कि इस मामले की सुनवाई के लिए 31 अगस्त तय की गई है। इसमें आबिद रजा को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है।
विज्ञापन
जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जिला प्रशासन की ओर से दी गई सूचना के अनुसार सोत नदी पर अवैध कब्जे को लेकर दो बार पैमाइश की गई। पहली बार पैमाइश जुलाई 2016 में नायब तहसीलदार के नेतृत्व वाली टीम ने की थी। राजस्व रिकार्ड के आधार पर दी गई जन सूचना के अनुसार आबिद रजा द्वारा सोत नदी की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। नदी के गाटों पर भी अनाधिकृत कब्जा नहीं पाया गया। इसी तरह 12 जून 2017 की सूचना कापी में सोत नदी पर बदायूं कासगंज रोड पर बने पुल को उत्तर और पश्चिम दिशा में पाए गए नंबरान पर कोई अवैध निर्माण नही पाया गया। नगर मजिस्ट्रेट राजकुमार द्विवेदी का कहना है कि इस मामले की सुनवाई के लिए 31 अगस्त तय की गई है। इसमें आबिद रजा को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है।
विज्ञापन