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Budaun News: पालिका के नौ, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ढाई लाख कर सकेंगे खर्च
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- निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने खर्चे, नामांकन समेत जमानत राशि तय की
- दिसंबर के पहले सप्ताह में घोषित हो सकता है स्थानीय निकाय चुनाव का आरक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण घोषित होने में भले देरी हो रही हो, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग अपनी ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्रों के मूल्य से लेकर अध्यक्ष और सभासद पदों पर चुनाव लड़ने वालों के लिए खर्च तक की सीमा तय कर दी है। उम्मीद है कि सीटों का आरक्षण भी दिसंबर के पहले सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा।
जिले में सात नगर पालिका और 14 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। यहां 21 पदों पर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने हैं। 329 पदों पर सभासदों का चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग ने इस बार नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी चुनाव में नौ लाख और नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले 2.50 लाख खर्च कर सकेंगे। नगर पालिका परिषद सभासद के लिए खर्च की सीमा दो लाख और नगर पंचायत सभासद पद के लिए 50 हजार रुपये तय की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 500 रुपये, जमानत राशि आठ हजार रुपये तय की है। अगर कोई प्रत्याशी अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजाति का है तो उसके लिए नामांकन पत्र का मूल्य 250 रुपये और जमानत राशि चार हजार रुपये होगी।
सभासद पद के लिए सामान्य जाति के लिए नामांकन पत्र का मूल्य दो सौ रुपये और जमानत राशि दो हजार रुपये निर्धारित की गई है। अन्य जातियों के लिए नामांकन पत्र का मूल्य सौ रुपये और जमानत राशि एक हजार जमा करनी होगी। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 250 रुपये निर्धारित किया गया है। जमानत राशि के रूप में पांच हजार जमा करने होंगे। अन्य जातियों के लिए नामांकन पत्र की कीमत 125 रुपये और जमानत राशि ढाई हजार तय की गई है। नगर पंचायत सभासद पद पर सामान्य जाति के लिए नामांकन पत्र एक सौ रुपये में मिलेगा। जमानत राशि दो हजार रुपये जमा करनी होगी। अन्य जातियों के लिए नामांकन पत्र खरीदने पर 50 रुपये देनें होंगे और जमानत राशि के रूप में एक हजार जमा करने होंगे।
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राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद पदों के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, खर्च की सीमा और जमानत राशि निर्धारित कर दी है। इस संबंध में चुनाव कार्यालय और स्थानीय निकायों के नोटिस बोर्ड पर भी संबंधित आदेश की सूचना चस्पा कर दी गई है। आयोग की ओर से जो भी दिशा निर्देश मिल रहे हैं उनका पालन किया जा रहा है।
- प्रवेंद्र सिंह पटेल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी
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- दिसंबर के पहले सप्ताह में घोषित हो सकता है स्थानीय निकाय चुनाव का आरक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण घोषित होने में भले देरी हो रही हो, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग अपनी ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्रों के मूल्य से लेकर अध्यक्ष और सभासद पदों पर चुनाव लड़ने वालों के लिए खर्च तक की सीमा तय कर दी है। उम्मीद है कि सीटों का आरक्षण भी दिसंबर के पहले सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा।
जिले में सात नगर पालिका और 14 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। यहां 21 पदों पर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने हैं। 329 पदों पर सभासदों का चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग ने इस बार नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी चुनाव में नौ लाख और नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले 2.50 लाख खर्च कर सकेंगे। नगर पालिका परिषद सभासद के लिए खर्च की सीमा दो लाख और नगर पंचायत सभासद पद के लिए 50 हजार रुपये तय की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 500 रुपये, जमानत राशि आठ हजार रुपये तय की है। अगर कोई प्रत्याशी अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजाति का है तो उसके लिए नामांकन पत्र का मूल्य 250 रुपये और जमानत राशि चार हजार रुपये होगी।
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सभासद पद के लिए सामान्य जाति के लिए नामांकन पत्र का मूल्य दो सौ रुपये और जमानत राशि दो हजार रुपये निर्धारित की गई है। अन्य जातियों के लिए नामांकन पत्र का मूल्य सौ रुपये और जमानत राशि एक हजार जमा करनी होगी। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 250 रुपये निर्धारित किया गया है। जमानत राशि के रूप में पांच हजार जमा करने होंगे। अन्य जातियों के लिए नामांकन पत्र की कीमत 125 रुपये और जमानत राशि ढाई हजार तय की गई है। नगर पंचायत सभासद पद पर सामान्य जाति के लिए नामांकन पत्र एक सौ रुपये में मिलेगा। जमानत राशि दो हजार रुपये जमा करनी होगी। अन्य जातियों के लिए नामांकन पत्र खरीदने पर 50 रुपये देनें होंगे और जमानत राशि के रूप में एक हजार जमा करने होंगे।
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राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद पदों के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, खर्च की सीमा और जमानत राशि निर्धारित कर दी है। इस संबंध में चुनाव कार्यालय और स्थानीय निकायों के नोटिस बोर्ड पर भी संबंधित आदेश की सूचना चस्पा कर दी गई है। आयोग की ओर से जो भी दिशा निर्देश मिल रहे हैं उनका पालन किया जा रहा है।
- प्रवेंद्र सिंह पटेल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी