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मांस तस्करों और शराब माफिया के खिलाफ कुर्की वारंट जारी

Tue, 12 Jan 2016 08:19 PM IST
सहसवान (बदायूं)
सहसवान (बदायूं) Updated Tue, 12 Jan 2016 08:19 PM IST
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 वांछित प्रतिबंधित पशुओं का वध कर उनकी मांस तस्करी  में लिप्त लोगों और अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए उनके कुर्की वारंट जारी किए हैं। यदि आरोपी जल्द ही कोर्ट में हाजिर नहीं  होते हैं, तो इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होगी।  
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वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सत्यदेव यादव ने बताया कि नगर के मोहल्ला हरना तकिया से दो  नवंबर 2015 को प्रतिबंधित पशु के एक क्विंटल मांस समेत किश्वर पुत्र अफसर अली को  हिरासत में लेकर जेल भेजा गया था, जबकि इसी मोहल्ले के सादिक अली पुत्र लताफत, नव्वी पुत्र शराफत भाग गए थे। कोर्ट द्वारा वारंट जारी  किए जाने के बावजूद भी आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने फरार आरोपियों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए हैं। एसएसआई ने  बताया कि यदि आरोपी एक सप्ताह के अंदर कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, तब  इन पर गैंगस्टर लगाया जाएगा।  
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उन्होंने  बताया कि अवैध शराब के कारोबार में  संलिप्त रामसेवक शर्मा, सुखराम उर्फ सूखा, निवासी जरीफनगर, रामबहादुर उर्फ राजू निवासी दुवारी कला,  गुन्नौर संभल फरार चल रहे हैं। कोर्ट द्वारा वारंट जारी किए जाने के बाद भी आरोपी हाजिर  नहीं हुए हैं। इनके कुर्की वारंट तामील कराए गए हैं।
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