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Budaun News: खेत में खींचकर किशोरी से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की कैद

Thu, 25 Sep 2025 01:37 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 25 Sep 2025 01:37 AM IST
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Man sentenced to five years' imprisonment for molesting a teenager by dragging her into a field
बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने किशोरी को गन्ने के खेत में खींचकर छेड़खानी के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।
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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने 18 मार्च 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसकी धेवती जिसकी उम्र करीब 17 साल है। वह हमारे घर पर रहकर इंटर की पढ़ाई कर रही है। 18 मार्च को दिन में करीब 11 बजे खेत पर खाना देने गई थी। लौटकर आते समय घात लगाए बैठा आकाश मिल गया और उसने किशोरी को जबरन रोककर गन्ने के खेत में खींच लिया। उसने उसके साथ छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया।
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किशोरी ने शोर मचाया तो पास में ही काम कर रहे दिनेश कुमार आदि के आने पर आकाश जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। वह शिकायत करने आकाश के घर गई तो आकाश के भाई रिंकू और पिता मुकेश ने उसके साथ गालीगलौज की।
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उसने थाना सिविल लाइंस की चौकी शेखूपुर में तहरीर दी। कोई कार्रवाई नहीं हुई तब उसने छह अप्रैल 2024 को एसएसपी के कार्यालय में जाकर तहरीर दी। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मजबूर होकर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय के आदेश पर आकाश के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में किशोरी से छेड़खानी की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया।

विवेचक ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष की विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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