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Budaun News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा

Sun, 31 May 2026 02:02 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 31 May 2026 02:02 AM IST
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Man sentenced to 10 years in prison for raping a minor
बदायूं। अपर जिला जज प्रथम व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनीता प्रथम ने नाबालिग लड़की से घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15,500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप से देने का हुक्म सुनाया।
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वर्ष 2022 में थाना बिनावर में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में नाबालिग के पिता ने कहा था कि पड़ोस में रहने वाले उनके खानदानी रिश्तेदार के यहां उसका भांजा दातागंज के गांव मलिकपुर का राकेश आया-जाया करता था। राकेश उनकी बेटी से अश्लील हरकतें करता था और छेड़ता था। वह ऐसा करते हुए दो-तीन बार पकड़ा भी गया। वहीं राकेश ने उनकी लड़की को प्रलोभन देकर उसे अपने वश में कर लिया और अपने साथ ले गया। बेटी को एक कोठरी में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया।
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इस घटना के बाद पिता ने जब बेटी की शादी का प्रस्ताव राकेश के घरवालों के सामने रखा तो इन्कार कर दिया। शादी न होने और दुष्कर्म की बात खुलने से लड़की की पूरे गांव में बेइज्जती हो गई। तब रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। न्यायालय में राकेश पर मुकदमा चला। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद उक्त आरोप में राकेश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई और जुर्माना लगाया। संवाद
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