फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Life imprisonment for three in the crime of murder

Budaun News: हत्या के जुर्म में तीन को आजीवन कारावास

Fri, 24 Feb 2023 01:06 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 24 Feb 2023 01:06 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for three in the crime of murder
बदायूं। करीब नौ साल पहले ताबड़तोड़ फायरिंग में बच्चे की हुई हत्या के मामले में नामजद तीन दोषियों को जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 1.88 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

थाना दातागंज क्षेत्र के गांव मुढ़ापुख्ता निवासी सुरेंद्र ने 10 जून 2014 को रिपोर्ट लिखाई थी। डीजीसी फौजदारी अनिल कुमार राठौर के अनुसार सुरेंद्र नौ जून की शाम को अपने घर में बैठे थे। तभी गांव के रमेश, सत्ते सिंह और राकेश रंजिशन नाजायज असलहे लेकर उनके घर में घुस आए। घटना वाले दिन सुरेंद्र की भतीजी आशा अपने एक वर्षीय पुत्र लवकुश के साथ मौजूद थी।
विज्ञापन

इस दौरान रमेश ने नाजायज राइफल से जान से मारने के इरादे से सुरेंद्र के ऊपर कई गोलियां चलाई। रमेश की चलाई गोलियों से आशा और उसका बेटा लवकुश गंभीर घायल हो गए। लवकुश की बरेली के अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने रमेश, सत्ते सिंह और राकेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने अभियोजन की ओर से डीजीसी अनिल कुमार राठौर और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed