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Budaun News: चरस रखने के मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा, 20 हजार का जुर्माना
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पीलीभीत। चरस बरामद होने के मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) चंद्रमोहन मिश्र ने दोषी युवक को तीन वर्ष की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माने की राशि जमा न होने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया है।
सब इंस्पेक्टर संजय कुमार 13 अक्तूबर 2016 को मय फोर्स के साथ गश्त पर थे। तभी बमरौली की ओर से एक युवक आता दिखा। पुलिस को देख युवक पीछे मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा। टीम ने बमरौली -बिलसंडा रोड पर तुलसा गैस एजेंसी के पास से उसे पकड़ लिया। आरोपी के पास से 900 ग्राम चरस बरामद हुई।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अनूपदास निवासी ग्राम ताजपुर थाना बिलसंडा बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) संजय पांडे और रवि गंगवार ने की।
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सब इंस्पेक्टर संजय कुमार 13 अक्तूबर 2016 को मय फोर्स के साथ गश्त पर थे। तभी बमरौली की ओर से एक युवक आता दिखा। पुलिस को देख युवक पीछे मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा। टीम ने बमरौली -बिलसंडा रोड पर तुलसा गैस एजेंसी के पास से उसे पकड़ लिया। आरोपी के पास से 900 ग्राम चरस बरामद हुई।
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पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अनूपदास निवासी ग्राम ताजपुर थाना बिलसंडा बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) संजय पांडे और रवि गंगवार ने की।
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