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बालक की हत्या के दोषी को हुई उम्रकैद की सजा

Fri, 09 Oct 2015 11:50 PM IST
बदायूं।
बदायूं। Updated Fri, 09 Oct 2015 11:50 PM IST
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Guilty of child 's murder Held on a life sentence
आठ साल के एक बच्चे की
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हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश नवम पुनीत कुमार गुप्ता ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
यह घटना थाना गुन्नौर क्षेत्र के गांव झुकैरा में घटी थी। वादी मुकदमा अजयपाल पुत्र गौरी सराय ने दस मार्च 2013 को थाने पर सूचना दी थी कि उसका भांजा अखिलेश उम्र करीब आठ वर्ष लगभग सात दिन पहले उसके यहां आया था। उसका भांजा नौ मार्च 2013 की शाम सात बजे उसके घेर से गायब हो गया था। जब उसने आसपास गांव में तलाश किया तो भांजे अखिलेश की लाश के गांव के बाहर गन्ने के खेत के पास कुएं में मिली। दौरान विवेचना आरोपी बृजेश का नाम सामने आया।
विद्वान न्यायाधीश श्री गुप्ता ने पत्रावती का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी राजवीर सिंह यादव एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने एक मासूम बालक की हत्या का दोषी पाकर बृजेश कुमार पुत्र भूदेव यादव निवासी झुकैरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये जुर्माना ठोंका है।
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