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Badaun: जामा मस्जिद के मुकदमे में गजट के आदेश जारी, दिल्ली और लखनऊ से समाचार पत्रों में प्रकाशित होगा गजट

Thu, 08 Dec 2022 09:46 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला संवाद, बदायूं
अमर उजाला संवाद, बदायूं Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 08 Dec 2022 09:46 PM IST
सार

इस मुकदमे में अभी तक दो पक्षकार इंतजामिया कमेटी और डीएम बदायूं की ओर से ही शासकीय अधिवक्ता हाजिर हुए हैं जबकि वक्फ बोर्ड, यूनियन ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मुख्य सचिव और पुरातत्व विभाग हाजिर नहीं हुए हैं। उन तक सम्मन सूचना पहुंचने के लिए दिल्ली और लखनऊ से समाचार पत्रों में गजट प्रकाशित कराने का आदेश है।

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Gazette orders issued in Jama Masjid case in Badaun
बदायूं जामा मस्जिद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बदायूं शहर की जामा मस्जिद के मुकदमे में सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता ने गजट के आदेश जारी किए हैं। यह गजट दिल्ली और लखनऊ से समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, ताकि चारों पक्षकार न्यायालय में हाजिर हो सकें। उनके हाजिर होने के बाद मुकदमे में नियमित रूप से सुनवाई होगी।

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सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में विचाराधीन नीलकंठ महादेव बनाम इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद शम्सी के मुकदमे की बुधवार को सुनवाई हुई थी। इस दौरान वादी पक्ष ने गजट कराने की मांग की थी। इससे पहले भी दो बार गजट को लेकर तारीख लग चुकी है लेकिन आरोप प्रत्यारोप के चलते गजट नहीं हो सका था। बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता ने आरोप प्रत्यारोपों को फिलहाल दरकिनार करते हुए गजट कराने के संबंध में बहस को सुना। बहस होने के बाद मुकदमे की फाइल आदेश के लिए चली गई थी। बुधवार को समय ज्यादा होने से वादी पक्ष को गजट का आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। इस मामले में न्यायालय ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए गजट का आदेश जारी कर दिया है। बृहस्पतिवार को वादी पक्ष को आदेश प्राप्त हो गया।

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इस मुकदमे में अभी तक दो पक्षकार इंतजामिया कमेटी और डीएम बदायूं की ओर से ही शासकीय अधिवक्ता हाजिर हुए हैं जबकि वक्फ बोर्ड, यूनियन ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मुख्य सचिव और पुरातत्व विभाग हाजिर नहीं हुए हैं। उन तक सम्मन सूचना पहुंचने के लिए दिल्ली और लखनऊ से समाचार पत्रों में गजट प्रकाशित कराने का आदेश है।

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जामा मस्जिद के मुकदमे में छह पक्षकार हैं। अभी तक दो पक्षकार हाजिर हुए हैं। चार पक्षकार हाजिर नहीं हुए हैं। उन्हें हाजिर होने के लिए गजट कराया जा रहा है। इसका आदेश हो गया है। दिल्ली और लखनऊ से समाचार पत्रों में यह गजट प्रकाशित कराया जाएगा। -विवेक रैंदड़, वकील हिंदू महासभा

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