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Budaun News: एनडीपीएस केस में दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा

Fri, 04 Sep 2026 02:03 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:03 AM IST
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Convict in NDPS case sentenced to time already served in jail.
बदायूं। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सुरेंद्र पाल सिंह की अदालत ने पांच किलो अवैध अफीम डोडा चूर्ण बरामद होने के मामले में अभियुक्त को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे जेल में बिताई अवधि की सजा के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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उझानी थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 का मामला है। पुलिस टीम के क्षेत्र में गश्त के दौरान रैन बसेरा तिराहे के पास एक व्यक्ति बैग में मादक पदार्थ लेकर खड़ा होने की सूचना पर मंदिर ब्रह्म स्थान के पास पहुंचने के बाद पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया।
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पूछताछ में उसने अपना नाम निराले खां पुत्र शराफत खां निवासी अहमद नगर असौली थाना बिल्सी बताया। तलाशी के दौरान उसके बैग से पांच किलो अफीम डोडा चूर्ण बरामद किया। पुलिस ने मामले में विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निराले खां को दोषी ठहराया।
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