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Budaun News: बारूद के अवैध भंडार में विस्फोट के लिए पिता-पुत्र पर एफआईआर, मजिस्ट्रेटी जांच भी होगी

Tue, 02 Apr 2024 02:38 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 02 Apr 2024 02:38 PM IST
सार

बदायूं के इस्लामनगर कस्बे में पटाखों के अवैध भंडारण में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने मकान मालिक अख्तर अली और उसके पिता असगर अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। थाना पुलिस ने मौके से पटाखे और अनार के अवशेष भी बरामद किए हैं।  

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FIR against father and son for explosion in illegal storage of firecrackers in budaun
budaun blast - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बदायूं के इस्लामनगर कस्बे में आबादी के बीच बारूद के अवैध भंडारण में हुए विस्फोट के लिए पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर आतिशबाज पिता असगर अली और उनके पुत्र अख्तर अली को जिम्मेदार माना है। दोनों के खिलाफ एसआई ने इस्लामनगर थाने में सोमवार देर रात नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। उधर डीएम ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। अपर जिलाधिकारी प्रशासन रेनू सिंह मजिस्ट्रेटी जांच करेंगी। वहीं पुलिस ने मौके से पटाखों के अवशेष और

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साक्ष्य जुटाए हैं।

सोमवार अपराह्न करीब 3:15 बजे इस्लामनगर कस्बे के मुहाली मोहल्ले में बारूद के अवैध भंडार में बड़ा विस्फोट हो गया था। इसमें अख्तर अली का दो मंजिला मकान ध्वस्त हो गया था। अख्तर की पत्नी सलामत बेगम और बेटे तैमूर की जान चली गई थी। बेटी अर्शी उर्फ अर्फी और तमन्ना घायल हो गईं थीं।
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डीएम को सौंपी जांच रिपोर्ट 
मंगलवार को धमाके की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट बिल्सी के एसडीएम प्रबर्धन शर्मा ने डीएम को सौंपी। जांच में पता चला कि अख्तर के पास भंडारण व पटाखे बेचने लाइसेंस नहीं था। दरअसल उसके पिता असगर के नाम 25 किलोग्राम तक पटाखे रख कर बेचने और 15 किलोग्राम पटाखा निर्माण सामग्री रखने का लाइसेंस था लेकिन उसका भी एक साल से नवीनीकरण नहीं हुआ था। 

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दुकान की लोकेशन खचेड़ा मोहल्ला और निर्माण के लिए बदायूं रोड पर एक खेत में लोकेशन दी गई थी लेकिन वहां कोई काम नहीं हो रहा था। वहीं दमकल ने बताया कि आबादी के बीच खचेड़ा मोहल्ला आने के वजह से लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया था।

डीएम मनोज कुमार ने बताया कि इसीलिए अब मजिस्ट्रेटी जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट 20 अप्रैल तक देने के आदेश दिए हैं। उसके बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन को घटना की रिपोर्ट भेजी गई है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के उल्लंघन और गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज कराई गई है।

मौके से यह बरामद हुआ सामान
थाना पुलिस ने मौके से एक बड़ा गैस सिलिंडर, जिसमें हीलियम गैस, कास्टिक सोडा एल्युमीनियम गैस भरी जाती है। मौके से 41 सूतली बम, अधबने दो सूतली बम, पांच नाल वाली आतिशबाजी, 34 अधबने खोखा, तीन अधबनी रोशनी वाली आतिशबाजी, पांच लोहे के स्टैंड, एक बड़ा स्टैंड मिला।
 
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