{"_id":"6685e3ad812a8e4c5c0e29d5","slug":"dogs-back-broken-by-beating-with-stick-first-fir-in-the-district-under-new-section-badaun-news-c-4-ali1012-432946-2024-07-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Budaun News: लाठी मारकर कुत्ते की कमर तोड़ी, नई धारा में जिले में पहली एफआईआर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Budaun News: लाठी मारकर कुत्ते की कमर तोड़ी, नई धारा में जिले में पहली एफआईआर
Thu, 04 Jul 2024 05:20 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Thu, 04 Jul 2024 05:20 AM IST
विज्ञापन
बदायूं। भारतीय न्याय संहिता के तहत पशु पर हमले में पहला मामला मूसाझाग थाने में बुधवार को दर्ज कराया गया है। इसमें एक व्यक्ति ने लाठी मारकर कुत्ते की कमर तोड़ डाली। पुलिस इस मामले में आरोपी को तलाश कर रही है। लाठी मारने का वीडियो भी पुलिस को मिल गया है। पशु प्रेमियों की टीम इस कुत्ते का उपचार कराने में जुट गई है।
मंगलवार को ग्राम नगला निवासी शमशुल हसन के घर के सामने कुत्ता बैठा था। तभी वह लाठी लेकर आया और कुत्ते की पीठ पर जोर से प्रहार किया, जिससे कुत्ते की कमर टूट गई। सूचना पर पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा अपनी टीम के सदस्य मोहित यादव, दीपेश दिवाकर, यश दिवाकर, वीरेश यादव और शिवम पटेल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से कुत्ते को ढूंढ निकाला। लाठी मारने का वीडियो भी मिल गया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
पशु प्रेमी कुत्ते को अपने साथ ले आए हैं और उसकी उपचार शुरू करा दिया है। पुलिस ने तहरीर पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 11 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर मनाेज कुमार ने बताया कि धारा 428 और 429 खत्म करके नए कानून में केवल एक ही धारा 325 कर दी गई है। इसमें पांच साल की सजा का प्रावधान है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मंगलवार को ग्राम नगला निवासी शमशुल हसन के घर के सामने कुत्ता बैठा था। तभी वह लाठी लेकर आया और कुत्ते की पीठ पर जोर से प्रहार किया, जिससे कुत्ते की कमर टूट गई। सूचना पर पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा अपनी टीम के सदस्य मोहित यादव, दीपेश दिवाकर, यश दिवाकर, वीरेश यादव और शिवम पटेल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से कुत्ते को ढूंढ निकाला। लाठी मारने का वीडियो भी मिल गया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
विज्ञापन
पशु प्रेमी कुत्ते को अपने साथ ले आए हैं और उसकी उपचार शुरू करा दिया है। पुलिस ने तहरीर पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 11 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर मनाेज कुमार ने बताया कि धारा 428 और 429 खत्म करके नए कानून में केवल एक ही धारा 325 कर दी गई है। इसमें पांच साल की सजा का प्रावधान है।
विज्ञापन