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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   In case of robbery sentenced three accused sentenced

लूट के मामले में तीन आरोपियों को सुनाई सजा

Fri, 30 Oct 2015 12:34 AM IST
बदायूं
बदायूं Updated Fri, 30 Oct 2015 12:34 AM IST
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स्पेशल कोर्ट डकैती क्षेत्र में लूट के मामले में नामजद तीन आरोपियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही छह-छह हजार रुपये जुर्माने जमा करने का आदेश दिया।
जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर टप्पा वैश्य के रहने वाले भगवान दास पुत्र पानसिंह ने 21 दिसंबर 1998 को रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा कि वह 20 दिसंबर की शाम छह बजे दहगवां के बाजार से घर वापस जा रहे थे। उसके साथ गांव के ही रमेश, प्रकाश, चंद्रकेश एवं याकूब भी थे। धर्मपुर टप्पा वैश्य गांव से करीब 500 मीटर दूर स्थित भूदेव के कुएं के पास तीन बदमाशों ने असलहों के बल पर उससे 950 रुपये, एक घड़ी और रमेश, प्रकाश एवं याकूब से भी नगदी और घड़ी लूट ली। बदमाश पड़ोस के गांव के होने की वजह से टार्च की रोशनी में पहचान लिए। इनमें धर्मपुर टप्पा वैश्य के बदन सिंह पुत्र भूरे, ब्रह्मा पुत्र तेजपाल शर्मा, जयनारायण पुत्र हीरामन को नामजद किया।
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बृहस्पतिवार को स्पेशल कोर्ट डकैती क्षेत्र के जज पंकज कुमार अग्रवाल ने तीनों नामजद आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। वादी पक्ष की ओर से सरकारी वकील ज्ञानस्वरूप गुप्ता ने पैरवी की थी।
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