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हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास
बदायूं
Updated Fri, 12 Feb 2016 11:59 PM IST
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उसहैत थाना क्षेत्र के गांव मल्लाहनगला में करीब ढाई साल पहले एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रमोद कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
उसहैत थाना क्षेत्र गांव मल्लाहनगला के दिगंबर सिंह पुत्र बदन सिंह ने 31 अगस्त, 2013 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि शाम को छह बजे के करीब गांव के बबलू पुत्र गिरीश अपने परिवार वालों के साथ शराब पीकर आया और गालीगलौज करने लगा। इसका उनके भाई अरब सिंह ने विरोध किया तो आरोपी बबलू ने उसके भाई को नाजायज तमंचे से गोली मार दी। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की पत्रावलियों का अवलोकन करने के साथ ही सरकारी वकील मिर्जा राशिद बेग एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हत्या के मामले में नामजद आरोपी को दोषी पाकर आजीवन कारावास सजा सुनाई गई।
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उसहैत थाना क्षेत्र गांव मल्लाहनगला के दिगंबर सिंह पुत्र बदन सिंह ने 31 अगस्त, 2013 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि शाम को छह बजे के करीब गांव के बबलू पुत्र गिरीश अपने परिवार वालों के साथ शराब पीकर आया और गालीगलौज करने लगा। इसका उनके भाई अरब सिंह ने विरोध किया तो आरोपी बबलू ने उसके भाई को नाजायज तमंचे से गोली मार दी। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की पत्रावलियों का अवलोकन करने के साथ ही सरकारी वकील मिर्जा राशिद बेग एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हत्या के मामले में नामजद आरोपी को दोषी पाकर आजीवन कारावास सजा सुनाई गई।
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