फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Htyabhiyukt life imprisonment

हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास

Fri, 12 Feb 2016 11:59 PM IST
बदायूं
बदायूं Updated Fri, 12 Feb 2016 11:59 PM IST
विज्ञापन
उसहैत थाना क्षेत्र के गांव मल्लाहनगला में करीब ढाई साल पहले एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रमोद कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
विज्ञापन

उसहैत थाना क्षेत्र गांव मल्लाहनगला के दिगंबर सिंह पुत्र बदन सिंह ने 31 अगस्त, 2013 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि शाम को छह बजे के करीब गांव के बबलू पुत्र गिरीश अपने परिवार वालों के साथ शराब पीकर आया और गालीगलौज करने लगा। इसका उनके भाई अरब सिंह ने विरोध किया तो आरोपी बबलू ने उसके भाई को नाजायज तमंचे से गोली मार दी। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की पत्रावलियों का अवलोकन करने के साथ ही सरकारी वकील मिर्जा राशिद बेग एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हत्या के मामले में नामजद आरोपी को दोषी पाकर आजीवन कारावास सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed