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दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर को आठ साल की सजा
बदायूं
Updated Wed, 12 Aug 2015 08:45 PM IST
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न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश रीता कौशिक ने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त डॉ. लाल मोहम्मद निवासी गंदरौली थाना उघैती को दुष्कर्म का आरोपी पाते हुए आठ वर्ष की कड़ी कैद सहित बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतेगा।
यह घटना थाना उघैती क्षेत्र के गांव में घटी थी। वादी ने 16 अप्रैल 2011 को पुलिस को सूचना दी थी कि वह अपनी पत्नी के साथ दवा लेने मुरादाबाद गया था। उनके पीछे डॉ.लाल मोहम्मद ने घर में मौजूद उसकी बेटी (13) के साथ दुष्कर्म किया था। किसी से कहने पर लड़की को जान से मारने की धमकी दी। वादी की लड़की से कहा कि किसी को बताना नहीं और पचास रुपये देने की बात कहकर वहां से भाग गया। थाना उघैती पुलिस ने विवेचना के बाद मुकदमे में एफआर कोर्ट में भेज दी। जिसको वादी ने प्रोटेस्ट कर आरोपी को अदालत में तलब कराया।
जज कौशिक ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी डीजीसी साधना शर्मा एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी डॉक्टर लाल मोहम्मद को सजा सुनाई। जुर्माने की रकम में 50 फीसदी पीड़िता को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है।
यह घटना थाना उघैती क्षेत्र के गांव में घटी थी। वादी ने 16 अप्रैल 2011 को पुलिस को सूचना दी थी कि वह अपनी पत्नी के साथ दवा लेने मुरादाबाद गया था। उनके पीछे डॉ.लाल मोहम्मद ने घर में मौजूद उसकी बेटी (13) के साथ दुष्कर्म किया था। किसी से कहने पर लड़की को जान से मारने की धमकी दी। वादी की लड़की से कहा कि किसी को बताना नहीं और पचास रुपये देने की बात कहकर वहां से भाग गया। थाना उघैती पुलिस ने विवेचना के बाद मुकदमे में एफआर कोर्ट में भेज दी। जिसको वादी ने प्रोटेस्ट कर आरोपी को अदालत में तलब कराया।
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जज कौशिक ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी डीजीसी साधना शर्मा एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी डॉक्टर लाल मोहम्मद को सजा सुनाई। जुर्माने की रकम में 50 फीसदी पीड़िता को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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